इंदौर। इंदौर प्रेस क्लब के संशोधित विधान को लेकर दायर याचिक को हाईकोर्ट ने लौटाते हुए कहा है कि पहले मामले को रजिस्ट्रार कार्यालय में सुना जाए।
मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि नियम के अनुसार पहले रजिस्ट्रार कार्यालय में अपील की जानी थी अगर वहां के निर्णय से असंतुष्ट होते तो हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार याचिकाकर्ता को होता अतः सीधे मामले को हाईकोर्ट में उठाया जाना नियम विरूद्ध अतः याचिका खारिज की जाती है। बताते है याचिकाकर्ता अब रजिस्ट्रार कार्यालय में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।
ज्ञात रहे इंदौर प्रेस क्लब के दो सदस्यों ने नवम्बर माह में आहूत साधारण सभा में 500 से अधिक सदस्यों की फ़र्ज़ी साइन करके विधान संशोधन करने, फर्म्स एवं सोसायटी विभाग, इंदौर संभाग द्वारा गैर कानूनी तरीके से विधान संशोधन को मंजूरी दिये जाने को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी है।