मारपीट के आरोपियों को हुई सजा


छिंदवाड़ा जबलपुर / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर न्यायालय न्यायाधीश राकेश कुमार मरावी ने आरोपी लक्ष्मण गाडगे, कैलाश पावनकर, विलास पावनकर को भारतीय दंड विधान की धारा 323/34में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं प्रत्येक को 250 रूपए जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना ना देने पर सात-सात दिन के साधे कारावास से दंडित करने के आदेश दिए। प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर के द्वारा पैरवी की गई। प्रकरण में घटित घटना 21फरवरी 2014की रात्रि 1बजे की है। प्रार्थी धनराज सुरजुसे के घर के सामने उसे गंदी गलियां दी। तथा आरोपियों द्वारा लकड़ी से उसके साथ मारपीट की गई। जब उसकी पत्नी शोभा उसे बचाने आई तो आरोपियों द्वारा उसके साथ भी मारपीट की गई।घटना की शिकायत प्रार्थी ने लोधीखेड़ा थाना में की थी।विवेचना उपरांत प्रकरण अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।