आज 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव  
आज 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

 


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नई दिल्ली। आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट की बातें भी लागू हो गई हैं। सरकार ने इस बार पेश किए बजट में Income Tax से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए थे। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने साल 2018-19 के लिए Income Tax Return दाखिल करने की अंतिम तारीख को 30 जून 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। बजट 2020 में Income Tax के नियमों में सरकार द्वारा जो बदलाव किए गए हैं केंद्र सरकार ने इस बार पेश किए बजट में नया टैक्स स्लैब लागू किया है हालांकि पुराना टैक्स स्लैब भी सरकार ने बरकरार रखा है। यह टैक्स पेयर्स पर छोड़ा गया है कि वे नए टैक्स स्लैब के आधार पर अपना इनकम टैक्स भरना चाहते हैं या फिर पुराना टैक्स स्लैब ही चुनेंगे। नए टैक्स स्लैब में लोअर टैक्स रेट में टैक्स पेयर्स को सारे डिडक्शन छोड़ना होंगे। सेक्शन 80 सी के तहत मिलने वाली छूट सहित अन्य किसी भी तरह का उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार ने 2020 के बजट में कंपनियों और म्यूचुअल फंड्स द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंट पर DDT खत्म कर दिया गया है। अब यह टैक्स डिविडेंट पाने वालों को देना होगा। अगर कोई म्यूचुअल फंड्स की ओर से डिविडेंट पाता है तो यह उसकी कमाई मानी जाएगी और इस पर टैक्स देना होगा। NPS, EPS और सुपरएनुएशन फंड में अगर साल में 7.5 लाख से ज्यादा एम्पलॉयर कांट्रीब्यूशन होता है तो यह कर्मचारी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। Income tax के इस नियम का बदलाव पुरानी और नई दोनों व्यवस्था में लागू होगा। सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में हाउसिंग लोन लेने वालों को दी गई राहत बरकरार रखी गई है। 31 मार्च 2021 तक हाउसिंग लोन के ब्याज पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट की मियाद बढ़ा दी गई है। अब इसका फायदा अगले साल तक उठाया जा सकता है।